उत्तर प्रदेशहापुर

अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।

हापुड़
पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।*
अभियुक्त असलम द्वारा पशु क्रूरता एवं गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 72/2000 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के *जेल में बिताई गयी अवधि (08 दिवस) व 1,050/- रुपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-*
असलम पुत्र मुंशी निवासी सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ।

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